Bihar Property News: प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर लगी रोक, अगर Tax का भुगतान नहीं किया तो ये खबर जरूर पढ़ लें

पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। पटना स्थित बोरिंग रोड चौराहा एवं आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है। Paytm PhonePe GPay एवं अन्य UPI के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

By Mritunjay Mani Edited By: Rajat Mourya Publish:Mon, 25 Mar 2024 05:36 PM (IST) Updated:Mon, 25 Mar 2024 05:36 PM (IST)
Bihar Property News: प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर लगी रोक, अगर Tax का भुगतान नहीं किया तो ये खबर जरूर पढ़ लें
प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर लगी रोक, अगर Tax का भुगतान नहीं किया तो ये खबर जरूर पढ़ लें

जागरण संवाददाता, पटना। पटना नगर निगम ने 31 मार्च तक बकाया राशि नहीं देने वालों पर डेढ़ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। निगम सभी बकायेदारों की संपत्तियों के खरीद बिक्री पर भी रोक लगाने का नोटिस दे चुका है।

संपत्ति कर भुगतान के लिए निगम लगातार अभियान चला रहा है। विशेष अभियान चलाकर आम जनों से 31 मार्च तक बकाया राशि जमा करने का आग्रह कर रहा है। हाल में निगम लगभग 400 बकायेदारों के भवनों एवं मकानों को चिह्नित भी किया है।

होली में काउंटर बंद करने का नहीं निकला आदेश

पटना नगर निगम होली जैसे पर्व में भी राजस्व वसूली अभियान चला रहा है। होली के दिन काउंटर बंद करने का आदेश नहीं निकला है। आम जन की सहूलियत के लिए रविवार एवं अवकाश के दिन भी पटना नगर निगम के सभी काउंटर खुला रखेगा। 31 मार्च 2024 तक प्रत्येक रविवार एवं सामान्य अवकाश के दिन यह सेवा जारी रहेगी।

ऑनलाइन सुविधा है उपलब्ध

संपत्ति कर का भुगतान, असेस्मेंट एवं री-असेसमेंट के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध है। पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। पटना स्थित बोरिंग रोड चौराहा एवं आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है। Paytm, PhonePe, GPay एवं अन्य UPI के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध Self Assessment Form भरकर शहरवासी स्वयं कर निर्धारण एवं पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं। नई संपत्ति के कर निर्धारण एवं पुरानी संपत्ति के पुनर्निधारण के लिए आम जन टोल फ्री नंबर पर 155304 पर काल करके पटना नगर निगम से भी संपर्क कर सकते हैं।

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