Bihar CoronaVirus News: बिहार सरकार का फैसला, कमिश्नर कर सकेंगे अधीक्षक व प्राचार्य की प्रतिनियुक्ति
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीमार होने की सूचनाएं आ रही हैं। इनके साथ ही कई मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अस्पताल अधीक्षक और प्राचार्यो तक के बीमार होने की जानकारी मिल रही है।
राज्य ब्यूरो, पटना: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीमार होने की सूचनाएं आ रही हैं। इनके साथ ही कई मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अस्पताल अधीक्षक और प्राचार्यो तक के बीमार होने की जानकारी मिल रही है। जिसे देखते हुए सरकार ने प्रमंडलीय आयुक्तों को अधीक्षक, प्राचार्य जैसे पदों पर प्रतिनियुक्ति के अधिकार दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के आदेश के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मॉनिटरिंग में आ रही समस्या
प्रधान सचिव ने आयुक्तों को जारी पत्र में कहा है कि महामारी कोविड -19 की वजह से बड़ी संख्या में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रभावित होने की सूचना आ रही है। साथ ही अस्पताल अधीक्षक, प्राचार्यों के भी संक्रमित होने की जानकारी विभाग को प्राप्त हो रही हैं। जिस वजह से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं देने और इनकी मॉनिटरिंग में दिक्कत आ रही हैं।
व्यवस्था तात्कालिक, 31 मई 2021 तक प्रभावी
प्रधान सचिव ने कहा है कि उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त अपने प्रमंडल के मेडिकल कॉलेज अस्पताल, के प्रशासी पद जैसे प्राचार्य, अधीक्षक, उपाधीक्षक पर आवश्कता अनुसार प्रतिनियुक्ति कर सकेंगे या किसी को प्रभार दे सकेंगे। इसके लिए मुख्यालय की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था तात्कालिक होगी और 31 मई 2021 तक प्रभावी रहेगी।