बिहार: राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना की सीजेएम अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस किया था जिसकी अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी।

By Kajal KumariEdited By: Publish:Mon, 20 May 2019 08:52 AM (IST) Updated:Mon, 20 May 2019 11:53 PM (IST)
बिहार: राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को
बिहार: राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को

पटना, जेएनएन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अवमानना मामले में पटना की एक अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दी थी। बता दें कि राहुल गांधी ने छूट देने के लिए आवेदन दिया था। अब मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी।

बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ यह केस भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दायर किया था। सुशील मोदी ने राहुल गांधी द्वारा 'देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं' टिप्पणी के खिलाफ पटना की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें आज राहुल गांधी की आज पेशी होनी थी।

पटना के सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया था। सीजेएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी कर 20 मई को उपस्थित होने का आदेश दिया था। 

बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है। सुशील मोदी ने अदालत से अनुरोध किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष को समन जारी करके उनके खिलाफ सुनवाई की जाए।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप

chat bot
आपका साथी