Bihar Panchayat Chunav News: पंचायत चुनाव में विरोधियों के लिए बोले ये शब्द तो पड़ेगा महंगा

Bihar Panchayat Chunav राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश की जानकारी सभी पदाधिकारियों को दी जा रही है। ताकि चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जा सके। पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर राज्य निर्वाचन आयोग की खास नजर रहेगी।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 05:21 PM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 05:21 PM (IST)
Bihar Panchayat Chunav News: पंचायत चुनाव में विरोधियों के लिए बोले ये शब्द तो पड़ेगा महंगा
पंचायत चुनाव में विरोधियों के खिलाफ गलत शब्द बोलना महंगा पड़ेगा। प्रतीकात्मक तस्वीर।

जासं, सिवान : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जिले जोर-शोर से चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश की जानकारी सभी पदाधिकारियों को दी जा रही है। ताकि चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जा सके। पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर राज्य निर्वाचन आयोग की खास नजर रहेगी। आयोग ने आगामी चुनाव में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों को आगाह किया है कि वोट पाने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक या भाषायी भावनाओं का सहारा लिया तो उनकी खैर नहीं रहेगी।

यह भी कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाएगा तो उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की भी आलोचना पर रोक रहेगी, जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से नहीं होगा। ऐसे आरोप भी नहीं लगाए जाएंगे, जिनकी सत्यता स्थापित ना हुई हो। 

राजनीतिक दल के झंडे की आड़ में प्रचार पर रहेगी रोक

पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार नहीं करना होगा। सरकारी सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार, चुनावी बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार द्वारा नहीं किया जाएगा। सरकारी भवनों पर किसी तरह का राजनीतिक झंडा या बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है। चुनावी सभा की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी देंगे। प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा की सूचना निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना को देना होगा। जुलूस का आदेश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा।

कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन

सिवान के जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजकुमार गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कोविड 19 से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा सभाओं, नुक्कड़ सभाओं व जुलूस के दौरान शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कोविड 19 से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

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