बिहार पंचायत चुनाव 2021: बिहार में बड़े स्तर पर होगा तबादला, चुनाव से पहले हटेंगे DSP, थानेदार व दारोगा

जल्द ही दारोगा से लेकर डीएसपी स्तर तक के पुलिस अधिकारियों का तबादला होगा। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह विभाग को पत्र लिखा है। इसमें एक ही जिले में तीन साल से पदस्थापित डीएसपी थानों में पदस्थापित इंस्पेक्टर व दारोगा का तबादला करने का निर्देश दिया गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Fri, 27 Aug 2021 11:11 PM (IST) Updated:Fri, 27 Aug 2021 11:11 PM (IST)
बिहार पंचायत चुनाव 2021: बिहार में बड़े स्तर पर होगा तबादला, चुनाव से पहले हटेंगे DSP, थानेदार व दारोगा
बिहार में पंचायत चुनाव के पहले पड़े स्तर पर तबादला होगा। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना: पंचायत चुनाव के मद्देनजर जल्द ही दारोगा से लेकर डीएसपी स्तर तक के पुलिस अधिकारियों का तबादला होगा। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह विभाग को पत्र लिखा है। इसमें एक ही जिले में तीन साल से पदस्थापित डीएसपी, थानों में पदस्थापित इंस्पेक्टर व दारोगा का तबादला करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे पुलिस अफसरों का तबादला गृह जिला को छोड़कर अन्यत्र किया जाएगा। 

15 दिनों के अंदर करना होगा अमल

आयोग ने 15 दिनों के अंदर इस आदेश पर अमल करने को कहा है। तीन साल की गणना के लिए कट आफ डेट 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की गई है। आदेश में कहा गया है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई लिहाजा सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तबादले की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

एक मतदान कर्मी की तीन से चार चरण के चुनाव में होगी तैनाती

जागरण संवाददाता, गोपालगंज : पहली बार ईवीएम व बैलेट पेपर के साथ हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान एक मतदान कर्मी की तीन से चार चरण तक में तैनाती होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर छह-छह कर्मियों की तैनाती के कारण कर्मियों की कम संख्या को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर यह निर्णय लिया गया है। आयोग ने भी इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करते हुए अधिकतम चार चरण तक के ही चुनाव में एक कर्मी की तैनाती करने का निर्देश दिया है। जिले में दूसरे से 11वें चरण तक यानि कुल दस चरण में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने व मतदान कर्मियों की अधिक संख्या में तैनाती को देखते हुए कर्मियों की कमी की समस्या जिले में होगी। इसे देखते हुए प्रत्येक कर्मी को तीन से चार चरण के चुनाव में तैनात करने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया गया है। आयोग ने भी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कर्मियों की कमी की दशा में एक मतदान अधिकारी, मतगणना कर्मी, पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट, माइक्रो आब्जर्बर को अधिकतम चार चरणों में ही प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। 

chat bot
आपका साथी