Bihar Nikay Chunav: 24 घंटे में करें निर्वाची पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, जिलाधिकारियों को आयोग का निर्देश

Bihar Nagar Nikay Chunav 2022 राज्य चुनाव आयोग की ओर से जिलों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि निर्वाची पदाधिकारी प्रत्याशियों को चुनाव कार्यक्रम मतदान की तिथि मतगणना की तिथि और मतगणना स्थल की जानकारी लिखित रूप से उपलब्ध करा दें।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Sat, 03 Dec 2022 08:48 AM (IST) Updated:Sat, 03 Dec 2022 08:48 AM (IST)
Bihar Nikay Chunav: 24 घंटे में करें निर्वाची पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, जिलाधिकारियों को आयोग का निर्देश
Bihar Nagar Nikay Chunav 2022: जिलाधिकारियों को 24 घंटे में निर्वाची पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आदेश

पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य निर्वाचन आयोग ने दो चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों को अगले 24 घंटे के अंदर निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की चुनाव क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का विवरण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने को भी कहा है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए।

जिलों को भेजे गए व्यापक दिशा-निर्देश

आयोग की ओर से जिलों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि निर्वाची पदाधिकारी प्रत्याशियों को चुनाव कार्यक्रम, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और मतगणना स्थल की जानकारी लिखित रूप से उपलब्ध करा दें। संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम सक्रिय करें, जहां से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा प्रचार की अनुमति मांगे जाने पर स्वीकृति देने की व्यवस्था हो। आयोग ने सभी जिलों में चुनाव कोषांग एक बार फिर सक्रिय करने के निर्देश भी दिए हैं।

ईवीएम का माक पोल कराया जाए

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पहले चरण के मतदान के लिए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखें। हर ईवीएम में प्रत्याशियों की मौजूदगी में कम से कम सौ बार माक पोल कराया जाए। आयोग के अनुसार पहले चरण के चुनाव के पूर्व माक पोल 13 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए यह कार्य 21 व 26 दिसंबर को कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची से चुनाव

आयोग ने जिलों को भेजे निर्देश में कहा है कि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची से ही मतदान कराया जाए। मतदान भी आयोग द्वारा अनुमोदित बूथ पर ही हो अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मतदान के पूर्व बूथ के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए फिर से कार्मिकों के लिए 10-12 दिसंबर के बीच प्रशिक्षण की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित किए जाने से नहीं पड़ेगा निकाय चुनाव पर फर्क 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव के संबंध में अपने आदेश को संशोधित कर आर्थिक रूप पिछड़ा वर्ग आयोग को अतिपिछड़ा वर्ग आयोग कर दिया है। अतिपिछड़ा वर्ग आयोग को ही डेिडकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित करने की बात राज्य सरकार द्वारा कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन आदेश को सुप्रीम कोर्ट के सहायक निबंधक द्वारा पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक को भेजकर यह जानकारी दी गई है। इस तरह से नए आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित चुनाव अब अधिसूचित समय पर होगा या नहीं ?

क्या कहते हैं कानून विशेषज्ञ

राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश को संशोधित किए जाने से चुनाव पर फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। उन्होंने बताया कि डेडिकेटेड कमीशन को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया था। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि चुनाव निर्धारित तिथि पर होने की संभावना है। चुनावी कार्यक्रम तय समय सीमा में करा लेने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं होगी।

दो चरणों में होने हैं चुनाव

पटना में 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव इसी महीने दो चरणों में होने हैं। पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर और दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगा। इन दो चरणों में राज्य की 224 नगरपालिकाओं के मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। पटना नगर निगम का चुनाव दूसरे चरण में 28 दिसंबर को होगा।

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