बिहार कैबिनेट: सरकारी सेवाओं में अब आदेशपाल, चपरासी शब्द का प्रयोग नहीं

बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को बीस एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार में सरकारी सेवाओं में अब अनुसेवक, चपरासी या आदेशपाल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा।

By Kajal KumariEdited By: Publish:Tue, 29 May 2018 12:41 PM (IST) Updated:Wed, 30 May 2018 09:16 PM (IST)
बिहार कैबिनेट: सरकारी सेवाओं में अब आदेशपाल, चपरासी शब्द का प्रयोग नहीं
बिहार कैबिनेट: सरकारी सेवाओं में अब आदेशपाल, चपरासी शब्द का प्रयोग नहीं

पटना [राज्य ब्यूरो]। सरकारी सेवाओं में अब अनुसेवक, चपरासी या आदेशपाल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। सातवें वेतन पुनरीक्षण के बाद राज्य सरकार की सेवाओं, पदों का वर्गीकरण किए जाने की वजह से समूह 'घ' के पद को समाप्त कर दिया गया है। सरकारी सेवाओं में अब समूह 'क' से लेकर 'ग' तक के ही पद होंगे। इसके नीचे के पदों को अवर्गीकृत समूह में रखा गया है। चपरासी, अनुसेवक या आदेशपाल जैसे पद इसी अवर्गीकृत समूह में माने जाएंगे। इन पदों को अब कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट के नाम से जाना जाएगा।

मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने पीएमसीएच में किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू करने के लिए 88 नए पदों के सृजन की अनुमति भी दी है। कैबिनेट की बैठक  में आज 20 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 

समूह क में होंगे अखिल भारतीय सेवा के पद

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुनरीक्षित वेतन स्तर 11 से 14 समूह क के पद माने जाएंगे। इनमें अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह होंगे। वेतन स्तर 6 से 9 को समूह ख, वेतन स्तर 1 से 5 समूह ग के पद माने जाएंगे। जो पद इस वेतन संरचना में नहीं होंगे वैसे पदों को अवर्गीकृत समूह का माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य की विभिन्न सेवाओं संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर आधारित कालावधि का निर्धारण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। 

नर्सिंग फैकल्टी सदस्यों को एम्स का वेतनमान

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के नर्सिंग कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों को एम्स नई दिल्ली के अनुरूप वेतनमान देने की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद पीएमसीएच में किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू करने के लिए नेफ्रोलॉजी विभाग में विभिन्न स्तर के 88 नए पद सृजन की अनुमति भी दी गई। पटना डेंटल कॉलेज में स्नातकोत्तर पढ़ाई शुरू करने के लिए शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक मिलाकर कुल 25 नए पद सृजन की अनुमति भी मंत्रिमंडल ने दी। 

न्यायिक सेवा अफसरों की पेंशन में वृद्धि 

मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अफसरों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन में एक जनवरी 2016 के प्रभाव से अंतरिम राहत दी है। सेवानिवृत्त अफसरों की पेंशन-पारिवारिक पेंशन में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही न्यायिक सेवा के सभी कोटि के अफसरों को भी मूल वेतन में तीस फीसद कर राहत दी गई है। 

बाबा महतो साहब मेला को राजकीय मेले का दर्जा

कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड के प्रणावां गांव में आयोजित श्री-श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिए जाने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल ने दी है। 

 शिक्षकों के वेतन के लिए 14.36 अरब रुपये स्वीकृत 

राज्य सरकार ने प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत 66104 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 14.36 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है।

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में राज्य सरकार के अधीन 66 हजार से अधिक शिक्षक काम कर रहे हैं। इनमें नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड और पंचायत शिक्षक हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन शिक्षकों के वेतन के लिए नगर निकायों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को सहायक अनुदान के रूप में 14.36 अरब रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पथ निर्माण विभाग में पूर्व से काम करने वाले 89 कनीय अभियंताओं को एक वर्ष के लिए पुनर्नियोजित करने की अनुमति भी है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन नियमावली 1965 और 2015 को समाप्त करते हुए बिहार सोसायटी निबंधन नियमावली 2018 को मंजूरी दी गई है।

किशनगंज में मात्स्यिकी महाविद्यालय के लिए अकादमिक और प्रशासनिक पदों समेत आधारभूत संरचना विकास के लिए मंत्रिमंडल ने 40.31 करोड़ मंजूर किए हैं। अधिप्राप्ति के लिए राज्य सहकारी बैंक लि. को उपलब्ध कराई जाने वाली ब्याज दरों को 9 से घटाकर 7 प्रतिशत करने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को 7.25 प्रतिशत और सहकारी बैंक से पैक्स एवं व्यापार मंडल को 8 प्रतिशत की दर से कैड क्रेडिट देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया।

विभिन्न जिलों में अर्जित की गई जमीन पर कुल 24 थाने और आउटपोस्ट बनाने के लिए 37.07 करोड़ रुपये व्यय की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। वैशाली, बांका और भोजपुर में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए प्रति संस्थान 64 शैक्षणिक और 51 गैर शैक्षणिक पद सृजन और भवन निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर एक सौ सहायक अभियंताओं के नियोजित की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दी है।

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