34540 शिक्षकों की नियुक्ति पर राज्य सरकार तलब
जागरण ब्यूरो, पटना : सुप्रीम कोर्ट ने 34,540 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार को नोटिस भेजी है। सरकार से कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति में अपनायी गई प्रक्रिया की पूरी जानकारी तीन सप्ताह में दी जाए। शिक्षा विभाग जवाब तैयार कर रहा है।
तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा 34,540 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। मगर 280 अभ्यर्थी नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। शिकायतकर्ताओं की याचिका में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुरुप राज्य सरकार ने नियुक्ति नहीं की है। पैनल में वरीयता क्रम का उल्लंघन किया गया है। नियुक्ति में इस कदर लापरवाही बरती गई कि एक ही व्यक्ति को उर्दू विषय और सामान्य शिक्षक के पैनल में शामिल किया गया।
इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पैनल, शिक्षकों की वर्गवार नियुक्ति और रिक्तियों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है।
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