नीतीश सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा की बढ़ी परेशानी, कोर्ट ने जारी किया गैरजमानती वारंट

नीतीश सरकार में शामिल मंत्री विनोद नारायण झा की परेशानी बढ़ गई है। मंगलवार को उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला चुनाव में आचार संहिता के उल्‍लंघन का है।

By Rajesh ThakurEdited By: Publish:Tue, 26 Nov 2019 07:54 PM (IST) Updated:Tue, 26 Nov 2019 11:35 PM (IST)
नीतीश सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा की बढ़ी परेशानी, कोर्ट ने जारी किया गैरजमानती वारंट
नीतीश सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा की बढ़ी परेशानी, कोर्ट ने जारी किया गैरजमानती वारंट

मधुबनी, जेएनएन। नीतीश सरकार में शामिल मंत्री विनोद नारायण झा की परेशानी बढ़ गई है। मंगलवार को उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला चुनाव में आचार संहिता के उल्‍लंघन का है। मधुबनी में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार तिवारी की अदालत ने पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।

बताया जाता है कि यह वारंट वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जारी किया गया है। वे तब भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। इसके बाद वे चुनाव जीत भी गए। फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो भाजपा विधायक विनोद नारायण झा नीतीश कैबिनेट में शामिल हो गए। उन्‍हें पीएचइडी की जिम्‍मेवारी दी गई। अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है।  

जानकारी के अनुसार, पंडौल विधानसभा क्षेत्र से विनोद नारायण झा वर्ष 2005 में भाजपा प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रामपुर गांव में एक धर्मस्थल पर उपस्थित होकर अपना चुनाव प्रचार किया था। बताया जाता है कि उसी कार्यक्रम में चुनाव जीतने पर वहां सांस्कृतिक मंच बनाने की बात कही थी। लेकिन, इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। तब उस चुनावी सभा में उपस्थित चौकीदार के बयान पर विनोद नारायण झा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में विगत बुधवार को ही मंत्री विनोद नारायण झा ने कोर्ट में अपना बयान कलमबंद कराया था। उसी मामले में 25 नवंबर को भी तारीख थी। इसमें मंत्री को सदेह उपस्थित होना था। लेकिन, वे निर्धारित तारीख पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इतना ही नहीं, लापरवाही की हद थी कि उनके वकील ने भी कोर्ट में इस मामले में पैरवी नहीं की। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने मंत्री विनोद नारायण झा के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत कर दिया।

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