आम्रपाली मॉल की 47.3 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम, डुगडुगी बजाकर की गई घोषणा

नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 4.73 करोड़ रुपये देने होंगे अग्रिम। 10 मार्च को 3.00 से 4.00 बजे के बीच ऑनलाइन लगेगी बोली।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Mon, 04 Feb 2019 02:19 PM (IST) Updated:Mon, 04 Feb 2019 05:30 PM (IST)
आम्रपाली मॉल की 47.3 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम, डुगडुगी बजाकर की गई घोषणा
आम्रपाली मॉल की 47.3 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम, डुगडुगी बजाकर की गई घोषणा

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बेला स्थित आम्रपाली मॉल की नीलामी होगी। इसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया में डुगडुगी बजा कर मॉल की नीलामी के संबंध में जानकारी दी गई है। मॉल के अंदर-बाहर नोटिस चिपका कर सार्वजनिक रूप से जानकारी दी गई है। मॉल की कुल संपत्ति 47.3 करोड़ रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया से नीलामी होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है।

 इसमें शामिल होने वाले उद्योगपति को 4.73 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। उसके बाद ही वे इस नीलामी में शामिल होने लायक हो सकेंगे। कोर्ट ने दिल्ली स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) को इन परिसंपत्तियों की नीलामी करने को कहा है। 10 मार्च को 3.00 से 4.00 बजे के बीच ऑनलाइन बोली लगेगी।

सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर माह में आए आदेश के आलोक मेंं आम्रपाली ग्रुप के पांच-सितारा होटल, सिनेमा हॉल, मॉल और देशभर में स्थित सभी कारखानों की कुर्की करने और उनकी बिक्री करने का आदेश दिया गया है। उसके बाद यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में आम्रपाली समूह के चार आलीशान कंपनी कार्यालयों को भी कुर्क करने का आदेश दिया गया है।

 कोर्ट ने कंपनी के निदेशकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मौका दिया है कि यदि उनके पास पैसा है तो वे मकान खरीदने वालों को 10 दिसंबर तक उनका पैसा लौटा दें। वर्ना 3,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेचकर डीआरटी में जमा करने का आदेश दिया गया है।

शॉप लेने वालों को लौटेगा पैसा

बेला मॉल में दुकान के लिए जिन लोगों ने आम्रपाली गु्रप को अग्रिम पैसे दिए हैं, उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे। मॉल खरीदने वाले उद्योगपति को पैसा देना है।

महत्वपूर्ण सूचना

आम्रपाली मॉल का एरिया=-62913 स्क्वायर फीट

-एकड़ - 1.4443

-दुकान-26

-मल्टीप्लेक्स-2

-रूम - 45 एवं एक रेस्टुरेंट

-7 तल का निर्माणाधीन भवन

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