अब अगर शव को सड़क पर रखकर जाम करेंगे तो खैर नहीं, जानिए, क्या-क्या कार्रवाई हो सकती
डीएम ने कहा है कि अब अगर जिले में कहीं भी शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम किया गया तो इसमें शामिल सभी लोगों पर एफआइआर दर्ज होगी।
पूर्वी चंपारण, जेएनएन। पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा है कि अब अगर जिले में कहीं भी शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम किया गया तो इसमें शामिल सभी लोगों पर एफआइआर दर्ज होगी। इस आशय के निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की मौत पर मुआवजा के लिए हमेशा आम जनता शव को सड़क पर रखकर और सड़क जाम कर मुआवजा की मांग करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक जरूरी है।
परेशान होती है आम जनता
किसी प्रकार की मौत पर शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर आम जनता को परेशान करना गलत बात है। इसमें से कई लोग अत्यावश्यक कार्य से भी जा रहे होते हैं। इससे विशेषकर बच्चे और महिलाएं ज्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज होगी। इससे सड़क जाम करने वाले मुकदमा झेलते रहेंगे।
उद्दंडता पूर्वक सड़क जाम करना गैर कानूनी
जिलाधिकारी ने कहा आम जनता का ध्यान रखना जिला प्रशासन का दायित्व है। मौत पर सरकारी नियमानुसार मुआवजा दिलाना भी। उद्दंडता पूर्वक सड़क जाम कर यह हासिल करने की कोशिश गैरकानूनी है। विदित हो गए दिनों चौकीदार नियुक्ति के लिए उद्दंडता पूर्वक समाहरणालय में प्रवेश कर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 34 अभ्यर्थियों पर स्थानीय वरीय उपसमाहर्ता मेघा कश्यप ने नगर थाना में एफआइआर दर्ज कर यह संदेश दे दिया है। यह केवल पूर्वी चंपारण की परेशानी नहीं है। वरना आए दिन राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर परीक्षा देने जा रहे और इलाज कराने जा रहे। ऐसे में यह आदेश काफी कारगर है। वैसे प्रशासन को इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि पीड़ित को यह कदम क्यों उठाना पड़ता है। वर्तमान व्यवस्था में लोगों को अपनी बात प्रशासन तक पहुंचने के लिए शायद यह आसान रास्ता लगता है।