मुजफ्फरपुर के Income Tax देने वाले तीन हजार 'किसानों' ने पीएम किसान सम्‍मान निधि से ली दो करोड़ 67 लाख

मुजफ्फरपुर में फर्जीवाड़ा कर उठाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि। मामला पकड़ में आने पर पीएमओ ने लिया संज्ञान मचा हड़कंप । किसानों को भेजा गया नोटिस राशि नहीं लौटाने पर दर्ज कराई जाएगी प्राथमिकी ।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sun, 13 Dec 2020 09:02 AM (IST) Updated:Tue, 15 Dec 2020 02:33 PM (IST)
मुजफ्फरपुर के Income Tax देने वाले तीन हजार 'किसानों' ने पीएम किसान सम्‍मान निधि से ली दो करोड़ 67 लाख
छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई है।

मुजफ्फरपुर, [अमरेंद्र त‍िवारी]। जिले के तीन हजार से अधिक किसानों ने गलत तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया। ये किसान आयकर दाता हैं। अब मामला पकड़ में आने पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है। इन किसानों को राशि वापस करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। राशि नहीं लौटाने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

यह योजना एक दिसंबर 2018 से प्रभावी है

मालूम हो कि छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई है। इसमें सौ फीसद धनराशि केंद्र सरकार दे रही है। यह योजना एक दिसंबर 2018 से प्रभावी है। इसके तहत देशभर के किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता दी जाती है। उन्हें हर चार माह पर दो हजार रुपये भेजी जाती है। इस योजना की राशि उठाव में फर्जीवाड़ा सामने आने पर सनसनी मच गई। जिस किसान को इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए वैसे किसानों ने ऑनलाइन आवेदन कर राशि का उठाव कर लिया। जिले में अबतक 3007 किसानों ने दो करोड़ 66 लाख 96 हजार रुपये का गलत तरीके से उठाव किया है।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो वह लाभार्थी नहीं होगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी योजना का फायदा नहीं उठा सकते। अगर कोई जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी या रिटायर हो चुका हो तो लाभ नहीं मिलेगा मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है।

ये किसान ले सकते इसका लाभ

छोटे और सीमांत किसानों को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि दो हेक्टेयर अथवा इससे कम जमीन है। उस परिवार के एक सदस्य को ही इसका लाभ मिलेगा। जिला कृषि परामर्शी सुनील शुक्ला ने बताया कि जो किसान इस योजना के दायरे में आते हैं, उन्हें दो हजार रुपये हर चार माह पर उसके खाते में सीधे जाएगा। एक किस्त दिसंबर, दूसरीअप्रैल और तीसरी अगस्त में मिलेगी। इसके लिए किसान को ऑललाइन आवेदन करना है।

इस तरह से खुला मामला

ऑनलाइन आवेदन के बाद भुगतान के होने पर पीएमओ की ओर से आधार से कार्ड के लिंक से जब इनकम टैक्सधारी किसान की पहचान होने लगी फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। इसके बाद राशि लौटाने के लिए नोटिस किया गया है। मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विभाग सख्त है। जिस किसान की पहचान हुई है, उन्हें नोटिस किया गया है। दो बार नोटिस होगा। उसके बाद भी यदि राशि वापस नहीं करते तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

किस प्रखंड में कितने किसानों ने उठा लिया गलत तरीके से लाभ

प्रखंड-किसानों की संख्या-राशि

औराई-------153---1246000

बंदरा------63------578000

बोचहां------211----1944000

गायघाट----260-----2358000

कांटी------187-----1704000

कटरा----169------1354000

कुढनी------322-----2964000

मड़वन-----86-------748000

मीनापुर----289-----2508000

मोतीपुर------276----2406000

मुरौल----64------652000

मुशहरी-----195----1658000

पारू-----246------2188000

साहेबगंज----108-----1026000

सकरा---156---1438000

सरैया-----222---1924000 

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