नौ बच्चों को कुचलने के आरोपी मनोज बैठा की जमानत याचिका खारिज
बिहार के मुजफ्फरपुर में 9 बच्चों को कुचलने के आरोपी मनोज बैठा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।
मुजफ्फरपुर [जेएनएन]। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों पहले एक अनियंत्रित वाहन ने 9 बच्चों को कुचल दिया था। इस मामले के मुख्य आरोपी मनोज बैठा जेल में है। जेल से बाहर आने के लिए उसने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद जिला जज एचएन तिवारी ने रद्ध कर दी है। सीजेएम कोर्ट पहले ही उसकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। मनोज एक मार्च से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
ये है मामला
बिहार के मुजफ्फरपुर में 24 फरवरी को मीनापुर के धरमपुर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के डेढ़ दर्जन बच्चों को तेज गति से आ रही बोलेरो ने रौंद दिया था। इसमें नौ बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि 10 अन्य घायल हो गए थे। घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी। मामले में दर्ज प्राथमिकी में भाजपा नेता मनोज बैठा को आरोपित बनाया गया था।
मृत बच्चे के दादा दारोगा अंसारी के बयान पर सीतामढ़ी के मनोज बैठा को आरोपित बनाया गया था। इसमें उस पर तेज गति से लापरवाही से बोलेरो चलाने, गैर इरादतन मानव वध करने सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। वह घटना स्थल से फरार होने में सफल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट व बाद में इश्तेहार निर्गत कराया था। बढ़ती पुलिस दबिश से घबराकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था।