ओरिएंटल बीमा कंपनी पर 1.74 लाख का जुर्माना

जिला उपभोक्ता फोरम ने ओरिएंटल बीमा कंपनी पर 1 लाख 74 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Apr 2019 10:27 PM (IST) Updated:Fri, 26 Apr 2019 10:27 PM (IST)
ओरिएंटल बीमा कंपनी पर 1.74 लाख का जुर्माना
ओरिएंटल बीमा कंपनी पर 1.74 लाख का जुर्माना

जिला उपभोक्ता फोरम ने ओरिएंटल बीमा कंपनी पर 1 लाख 74 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत खरीदे गए भैंस की मृत्यु पर बीमा राशि नहीं देने पर सात अलग-अलग मामले में उक्त कार्रवाई की गई है। जिसमें मैनुद्दीन अंसारी का 26 हजार, इबरार अंसारी का 24 हजार, सफीक अंसारी का 25 हजार, नसीम अंसारी का 25 हजार, शाह आलम का 25 हजार, अब्दुल लतीफ अंसारी का 24 हजार, श्री नाथ तिवारी का 25 हजार रुपये बीमा की राशि कंपनी ने नहीं दिया। सभी उपभोक्ता चांद थाना के पंजाब नेशनल बैंक शहबाजपुर शाखा से लोन लेकर रोजगार कर जीवनयापन कर रहे थे। मवेशी की मृत्यु उपरांत बीमा की राशि नहीं मिलने पर उक्त उपभोक्ताओं ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव व सदस्य शिवांशुमाली पांडेय ने उपभोक्ता हित में आदेश देते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि मृत्यु तिथि से दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो महीना के अंदर भुगतान करें। अन्यथा 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से समस्त राशि देय होगी।

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