भभुआ: जिले के 80 फर्जी सिमकार्ड धरियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज, एजेंटो के विरूद्ध भी होगी कार्रवाई

जिले के 80 फर्जी सिम कार्डधारियों के विरूद्ध टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर सिमकार्ड धारियों के पहचान पत्र व आधार कार्ड में दिए गए पते के सत्यापन के बाद की गई है।

By Prashant Kumar PandeyEdited By: Publish:Thu, 19 May 2022 06:55 AM (IST) Updated:Thu, 19 May 2022 06:55 AM (IST)
भभुआ: जिले के 80 फर्जी सिमकार्ड धरियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज, एजेंटो के विरूद्ध भी होगी कार्रवाई
फर्जी सिम कार्ड लेने वालों पर और बेचने वाले एजेंटों पर होगी कार्रवाई

 जासं, भभुआ: जिले के 80 फर्जी सिम कार्डधारियों के विरूद्ध टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर सिमकार्ड धारियों के पहचान पत्र व आधार कार्ड में दिए गए पते के सत्यापन के बाद की गई है। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त फर्जी सिम कार्ड धारियाें की सूचना प्रदेश मुख्यालय से एसपी को दी गई थी। एसपी के निर्देश पर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष भभुआ ने उक्त फर्जी सिम कार्ड धारियों के सत्यापन का निर्देश एसआई संतोष कुमार को दिया था। इसमें भभुआ थाना के क्षेत्र के लगभग 17 व चैनपुर के दस तथा मोहनियां थाना क्षेत्र के 15 सहित जिले के अन्य स्थानों के आधार पर लिए गए सिम कार्डों का सत्यापन किया गया।

 सत्यापन में सिम कार्ड लेने के लिए दिए गए पहचान पत्र व आधार कार्ड सही नहीं पाए गए। इसके बाद एसआई ने सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त 80 फर्जी सिमकार्ड धारियों के विरूद्ध टाउन थाना में धारा 420, 467 व 468 आदि विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई है। 

उल्लेखनीय है कि उक्त मामले पुलिस के संज्ञान में आने के कारण सत्यापन व प्राथमिकी तक पहुंच पाए है। न जाने ऐसे कितने मामले अब भी छिपे हुए हो। इसलिए आवश्यक है कि सिम कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के साथ साथ सिमकार्ड देने वाले उनके एजेंटो पर दबाव बनाया जाए कि वे सिमकार्ड लेने के लिए दिए जाने वाले पहचान पत्र व आधार कार्ड आदि अभिलेखों के बिना पूर्ण सत्यापन के सिमकार्ड जारी न करें। ऐसा न करने वाले एजेंटो के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए। इससे पैसे के चक्कर में बिना पर्याप्त अभिलेख के सिमकार्ड बेचने वालों पर अंकुश लगेगा।

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