हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

पृष्ठ-3 प्रत्येक को पांच-पांच हजार का अर्थदंड, आ‌र्म्स एक्ट में पांच-पांच साल की सजा जागरण संव

By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Feb 2018 08:08 PM (IST) Updated:Fri, 16 Feb 2018 11:19 PM (IST)
हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास
हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

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प्रत्येक को पांच-पांच हजार का अर्थदंड, आ‌र्म्स एक्ट में पांच-पांच साल की सजा

जागरण संवाददाता, गया : व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय द्वितीय के सत्र न्यायाधीश कामेश्वर नाथ राय ने हत्या का आरोप सिद्ध होने के पश्चात चार आरोपितों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने राजा राम, चंदन राम, कमलेश पासवान व सूर्य विलास पासवान को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड दिया। साथ ही आ‌र्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत पांच-पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास व एक-एक हजार का अर्थदंड लगाया। घटना 5 मार्च 2011 की है। बेलागंज थाना काड संख्या 32/11 विनय कुमार शर्मा के फर्द बयान पर दर्ज किया गया था। उसने पुलिस को बताया था कि अपने भतीजा मनीष शर्मा के साथ बाजार से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में हथियार से लैस आरोपितों ने घेर लिया। आरोपित पक्ष की चंचला देवी ने कहा कि यही मनीष है, जिसने पंचायत चुनाव में हमें व्यवधान पहुंचाया था। मार दो। उसके बाद आरोपितों ने गोली चलाई। गोली मनीष के सिर में लगी और उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई। सभी आरोपित माले लिबरेशन जिंदाबाद का नारा लगाते भाग निकले। सजा सुनाने के बाद सभी को केंद्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया गया।

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