नपं के वार्ड पार्षदों को मिलेगा मासिक भत्ता

मेहसी, संस : अब नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों को नियत मासिक भत्ता मिलेगा। नगर विकास मंत्रालय ने 19 मई

By Edited By: Publish:Tue, 26 May 2015 02:48 AM (IST) Updated:Tue, 26 May 2015 02:48 AM (IST)
नपं के वार्ड पार्षदों को मिलेगा मासिक भत्ता

मेहसी, संस : अब नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों को नियत मासिक भत्ता मिलेगा। नगर विकास मंत्रालय ने 19 मई को अपने संकल्प संख्या-2523 में इस प्रस्ताव को मूर्त रूप दे दिया है। इसके लिए नगर पंचायतों को राशि भी आवंटित कर दी गई है। इस मद में मेहसी नगर पंचायत को 2.88 लाख का आवंटन भी प्राप्त हो गया है। यह सुविधा बिहार के सभी 87 नगर पंचायतों, 42 नगर परिषद व 11 नगर निगम के क्रमश: मुख्य व उप मुख्य पार्षद,सभापति व उप सभापति तथा महापौर उप महापौर सहित सभी वार्ड पार्षदों को प्राप्त होगा। नियत मासिक भत्ता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में तत्काल बजट की राशि सहायक अनुदान के रूप में आवंटित कर दी गई है। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को देय मासिक नियत भत्ता, बैठक भत्ता, बी.पी.एल. पार्षदों को दैनिक भत्ता व क्षेत्र भ्रमण हेतु यात्रा भत्ता को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 01 अप्रैल 2015 के प्रभाव से समेकित नियत भत्ता की स्वीकृति प्रदान की है। इस नियम के तहत प्रति माह नगर निगम के महापौर को 12 हजार, उप महापौर को 10 हजार व वार्ड पार्षद को 25 सौ रुपये प्रति माह, नगर परिषद के सभापति को 10 हजार, उप सभापति को 8 हजार व वार्ड पार्षद को 15 सौ तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष को 6 हजार, उपाध्यक्ष को 5 हजार व वार्ड पार्षद को 1 हजार रुपये प्रति माह पुनरीक्षित निर्धारित दर के अनुसार नियत भत्ता प्राप्त होगा। इस मद में बिहार सरकार पर प्रति वर्ष 8 करोड़ 5 लाख 14 हजार रुपये का व्यय भार होगा। इसका सीधा लाभ महापौर/उप महापौर, सभापति/उपसभापति, अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष सहित बिहार में नगर निगम के 537,नगर परिषद के 1300 व नगर पंचायत के 1462 वार्ड पार्षदों को मिलेगा। यह सुविधा प्रदान करने पर उप मुख्य पार्षद संजय कुमार ने नगर विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा को बधाई दी है।

chat bot
आपका साथी