सवर्णों को आरक्षण संविधान संशोधन के अनुकूल : डॉ. मिश्र
दरभंगा । पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का गरीब सवर्णों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के संविधान संशोधन के अनुकूल है।
दरभंगा । पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का गरीब सवर्णों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के संविधान संशोधन के अनुकूल है। पूर्व में वाजपेयी सरकार ने संविधान में संशोधन कर प्रावधान किया था कि 50 प्रतिशत की सीमा बकाए रिक्तियों पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 335 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि सरकार दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने में योग्यता को शिथिल कर सकती है। आरक्षित पदों के प्रोन्नति में आरक्षण उनकी वरीयता के साथ की जा सकती है। डॉ. मिश्र ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि इन तीनों संशोधनों और अभी के निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि केंद्र की भाजपा सरकार सभी वर्गों के लिए आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में संशोधन कर गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। संविधान ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण की मनाही कभी नहीं की है।