तीन महिला समेत सात को सश्रम कारावास

बेगूसराय। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए बेगूसराय अपर एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर तीन महिला समेत सात आरोपितों को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा दी है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 25 Jan 2020 06:46 PM (IST) Updated:Sat, 25 Jan 2020 06:46 PM (IST)
तीन महिला समेत सात को सश्रम कारावास
तीन महिला समेत सात को सश्रम कारावास

बेगूसराय। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए बेगूसराय अपर एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर तीन महिला समेत सात आरोपितों को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा दी है। सभी आरोपितों को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। सजा पाए आरोपित भगवानपुर थाना के जोकिया गांव निवासी देवकी देवी, अनिता देवी, सविता देवी, टुना तांती, रामभज्जू तांती, हरेराम तांती व शत्रुघ्न तांती हैं। इन लोगों के खिलाफ दहेज के लिए बहू रूबी देवी को दहेज के लिए हत्या करने का आरोप है। घटना के संबंध में मृतक के पिता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालू नगर निवासी ने मामला दर्ज कराया था। मामले के विचारण के दौरान आठ गवाहों ने घटना का समर्थन करते हुए न्यायालय में गवाही दी।

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