मुख्य पार्षद पति पर प्राथमिकी

By Edited By: Publish:Sun, 27 Jul 2014 07:50 PM (IST) Updated:Sun, 27 Jul 2014 07:50 PM (IST)
मुख्य पार्षद पति पर प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद :

एसपी उपेंद्र कुमार शर्मा के आदेश पर नगर परिषद के मुख्य पार्षद श्वेता गुप्ता के पति शिवकुमार गुप्ता पर नगर थाना में रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। युवा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मो. शहनवाज रहमान उर्फ सल्लू खान के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। दर्ज प्राथमिकी में मुख्य पार्षद पति पर नप कार्यालय में पिस्टल लहराने, हिटलरशाही चलाने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि पिस्टल किसका है और किसके नाम लाइसेंस निर्गत है इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। नगर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि भादसं की धारा 447, 353, 385 एवं 30 आ‌र्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 234/14 दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दिया है। कांड के अनुसंधानकर्ता दरोगा राजेश कुमार बने हैं।

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