चालान से बचने के लिए पुराने व्हीकल्स में लगवाएं High Security Number Plate

High Security Number Plate सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है इसे लगाकर आप चालान से बच सकते हैं।

By Sajan ChauhanEdited By: Publish:Fri, 17 Jan 2020 04:45 PM (IST) Updated:Fri, 17 Jan 2020 04:45 PM (IST)
चालान से बचने के लिए पुराने व्हीकल्स में लगवाएं High Security Number Plate
चालान से बचने के लिए पुराने व्हीकल्स में लगवाएं High Security Number Plate

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। सभी नए वाहनों के लिए High Security Number Plate अनिवार्य कर दी गई है। इसलिए ही सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स पर नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा कर दी जाती है। वहीं अगर आपके पास पुराना वाहन है और उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है तो आपके लिए उस पर नंबर प्लेट लगाना भी जरूरी है। RTO के जरिए पुराने व्हीकल्स पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। RTO ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के जरिए व्हीकल के मालिक अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में काफी आसानी है, जिससे ग्राहक को कोई भी दिक्कत नहीं होगी।

हर वाहन के आगे पीछे दोनो तरफ नंबर प्लेट लगाई जाती है जो कि इस व्हीकल की पहचान बनती है। इस नंबर प्लेट पर एक पंजीकरण नंबर दिया गया होता है जो कि व्हीकल की पहचान के साथ-साथ उसके मालिक का भी ब्यौरा देती है। कार की पहचान के लिए उसकी नंबर प्लेट पर दिया गया है नंबर ही काम आता है। अब अगर वाहनों पर पुरानी नंबर प्लेट दिखाई देती है तो पुरानी नंबर प्लेट की वजह से व्हीकल का चालान काटा जा सकता है।

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