दिल्ली में सड़क पर नहीं कर सकेंगे पार्किंग, जल्द नया नियम होगा लागू

दिल्ली सरकार ने अपनी पार्किंग पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन से सड़क किनारे पार्किंग को प्रतिबंधित किया जाएगा

By Sajan ChauhanEdited By: Publish:Thu, 26 Sep 2019 03:18 PM (IST) Updated:Thu, 26 Sep 2019 03:18 PM (IST)
दिल्ली में सड़क पर नहीं कर सकेंगे पार्किंग, जल्द नया नियम होगा लागू
दिल्ली में सड़क पर नहीं कर सकेंगे पार्किंग, जल्द नया नियम होगा लागू

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दिल्ली में लोग अक्सर अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करके चले जाते हैं, लेकिन अब लोगों को ऐसा करना भारी पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने अपनी पार्किंग पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन से सड़क किनारे पार्किंग को प्रतिबंधित किया जाएगा और अब सड़क किनारे वाहन नहीं खड़े किए जा सकेंगे।

सड़कों पर लंबी वाहनों की लंबी-लंबी पार्किंग हो जाती है और इसे रोकने के लिए सड़क पर वाहने खड़े करने के फाइन को बढ़ाया जाएगा। स्थानिय निकाय कॉलोनियों के नजदीक खाली जगह पर पार्किंग स्पेस तैयार करेंगी, जहां पर किराए पर वाहन पार्क किए जा सकेंगे।

सड़क के दोनों साइड चौराहों से कम से कम 25 मीटर की दूरी पर सड़क पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। पार्किंग को फायर स्टेशन, बिजली सबस्टेशन और अस्पतालों के पैदल क्रॉसिंग और फाटकों से उचित सुरक्षित दूरी पर प्रदान किया जाएगा। सिविक एजेंसियां ​​चार पहिया, तीन पहिया वाहनों, दोपहिया और साइकिल के लिए पार्किंग अपनाएंगी। पैरा-ट्रांसजिस्ट व्हीकल और नॉन-मोटर व्हीकल (NMV) को ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थानों में प्राथमिकता दी जाएगी।

नए पार्किंग नियमों के अनुसार, कम अवधि की पार्किंग को प्राथमिकता दी जाएगी और लंबी अवधि की पार्किंग को गलियों में रोका जाएगा। वहीं लगातार पार्किंग की बढ़ती मांग को कीमते के आधार पर भी नियंत्रित किया जाएगा। पार्किंग व्यवस्था की निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसकी निगरानी ट्रांसपोर्ट मंत्री करेंगी।

दिव्यांगो के लिए नए नियमों के अनुसार बदलाव दिव्यांगों के लिए पार्किंग में खास प्रावधान हैं। अलग-अलग एबल्ड पार्किंग के लिए विशेष प्रावधान है। दिव्यांगता और बुजुर्गों के लिए असुविधा रहित व्यवस्था के लिए दिशानिर्देश हैं। 

रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और दिल्ली मेट्रो स्टेशनों में पार्किंग- हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, आईएसबीटी और अन्य बड़े ट्रांसजिट प्वाइंट इन नियमों के अनुसार और उस क्षेत्र की सिविक एजेंसियों के मदद से लेकर पार्किंग प्रदान करेंगे, जहां वे स्थित हैं।

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