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Coronavirus Govt Guidelines: सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश, कार्यस्थलों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य

Coronavirus Govt Guidelines सरकार के दिशानिर्देश में साथ ही कहा गया है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर फाइन लगाया जाएगा शराब गुटका और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है।

By Ruhee ParvezEdited By: Published: Wed, 15 Apr 2020 02:13 PM (IST)Updated: Wed, 15 Apr 2020 06:50 PM (IST)
Coronavirus Govt Guidelines: सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश, कार्यस्थलों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य
Coronavirus Govt Guidelines: सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश, कार्यस्थलों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Coronavirus Govt Guidelines: तेज़ी से फैलते कोरोना वायरस की वजह से भारत सरकार ने देशभर में लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन के बढ़ने पर कुछ संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। दिशानिर्देश में साथ ही कहा गया है, "सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर फाइन लगाया जाएगा, शराब, गुटका और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है।" पांच या उससे ज़्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने की भी अनुमति नहीं है।    

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सार्वजनिक स्थान

1. सार्वजनिक स्थानों और ऑफिस में फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रायल के दिशानिर्देशों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थान, ऑफिस या फिर सफर करते वक्त सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखना है।

3. किसी भी संस्थान या मैनेजर को पांच या उससे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।

4. विवाह और अंत्येष्टि संबंधी समारोहों को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा।

5. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। 

6. शराब, गुटका और तंबाकू की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध है।

कार्य स्थल

7. सभी कार्य स्थलों में सभी लोगों के तापमान जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी और सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइज़र प्रदान किया जाएगा।

8. कार्यस्थलों में शिफ्ट बदलने के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होना चाहिए और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी अलग-अलग समय पर लंच या फिर ब्रेक लें।

9. जिन लोगों की उम्र 65 से ऊपर है, पहले से गंभीर बीमारी से ग्रेस्त हैं और जिनके बच्चे 5 साल की उम्र से कम हैं, उन्हें घर से काम करने की अनुमति दी जाए।

10. प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए अरोग्या सेतु के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

11. सभी संस्थानों को शिफ्ट के बीच कार्य स्थल को सैनीटाइज़ करना चाहिए।

12. ऐसी मीटिंग्ज़ न करें जिसमें ज़्यादा संख्या में लोग शामिल हों।

13. आम सतहों की लगातार सफाई और दिन में कई बार हाथ धोना अनिवार्य होगा।

14. हर शिफ्ट में एक घंटा का अंतर होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कैंटीन में सभी लोग अलग-अलग समय पर जाएंगे। 

15. अच्छी स्वच्छता प्रथाओं पर गहन संचार और प्रशिक्षण लिया जाएगा।


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