यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरव अग्रवाल हिट एंड रन मामले में दोषी करार, 30 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
Hit and Run Case हिट एंड रन मामले में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को पश्चिम सिंहभूम जिला न्यायालय ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी सौरभ अग्रवाल को सजा सुनाने की तारीख 30 जनवरी मुकर्रर की है। (फाइल फोटो)
चक्रधरपुर, जागरण संवाददाता: हिट एंड रन मामले में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को पश्चिम सिंहभूम जिला न्यायालय ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी सौरभ अग्रवाल को सजा सुनाने की तारीख 30 जनवरी मुकर्रर की है। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2018 के हिट एंड रन मामले में फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता सौरभ अग्रावाल को दोषी माना है।
कोर्ट में पेश किये गए तमाम सबुत और गवाह के आधार पर सौरभ अग्रवाल को दोषी करार दिया है। जानकरों की मानें तो कोर्ट इस मामले में सौरभ अग्रवाल को 5 से 10 साल की सजा सुना सकती है। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 के 3 मार्च को कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल ने कार से कुचलकर 7 लोगों की जान ले ली थी। इस सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया था।
शादी की रस्में निभा रहे थे लोग
3 मार्च 2018 की शाम हाटगम्हरिया और गोईलकेरा के दो आदिवासी परिवार शादी की रस्म निभाने के लिए चक्रधरपुर के बोड़दा पुल के किनारे ऐराबोंगा नामक पूजा कर रहे थे, उस समय करीब 20 लोग मौजूद थे, इसी दौरान तेज रफ्तार से कार चलाते हुए सौरभ अग्रवाल ने अपनी कार पूजा स्थल में घुसेड़ दी थी, तेज रफ़्तार में कार पूजा कर रहे 15 लोगों को रौंदते हुए मवेशियों की तरह कुचल दिया था। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि 8 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद खूब हंगामा मचा था। हंगामे के बाद सौरभ अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। करीब 5 साल बाद अब जाकर मामले में फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने सौरभ अग्रवाल को दोषी करा दिया है।