काला बाजारी हुई तो दुकान करेंगे सील : प्रभारी एसडीओ
पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी ने लॉकडाउन के बावजूद अनुमंडल में बाजार एवं सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ने पर कार्रवाई करते हुए धारा 144 लागू कर दिया है।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर : पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी ने लॉकडाउन के बावजूद अनुमंडल में बाजार एवं सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ने पर कार्रवाई करते हुए धारा 144 लागू कर दिया है। यह निषेधाज्ञा 31 मार्च दोपहर तक प्रभावी रहेगा। वहीं शाम को प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी सह चक्रधरपुर बीडीओ रामनारायण सिंह ने चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में इसे लेकर प्रेसवार्ता की। प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी रामनारायण सिंह ने कहा कि निषेधज्ञा के तहत सभी पब्लिक कैरियर जैसे रिक्शा से लेकर वाहन तक का आवागमन प्रतिबंधित है। निजी वाहन पर भी बैन रहेगा। पकड़े जाने पर जांच होगी। अनावश्यक घूमते पाए जाने पर थाना में बंद किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी सभी तरह के निर्माण कार्य बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल मंदिर-मस्जिद बंद हैं। कहीं चल रहा है तो सूचना दें, बंद कराएंगे, ताकि लोगों का जुटान ना हो। बाहर से आने वाले लोगों पर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को उनके घर में ही क्वारंटाइन करेंगे। ऐसे लोगों के घर से बाहर जाने एवं लोगों से मिलने जुलने पर कार्रवाई होगी। होटल- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी बंद नहीं होगी, बशर्तें भीड़ न लगे। बिना परमिशन कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्रवाई होगी। शहर की फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी, ताकि मजदूरों को एकत्रित होने से रोका जा सके। बाजार में किसी तरह की कालाबाजारी हुई और लोगों ने इसकी शिकायत की तो कड़ी कार्रवाई होगी। दुकान सील कर देंगे। वहीं चक्रधरपुर नगर परिषद के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर या डेली फेरे करने वाले मजदूरों को भूखे मरने नहीं देंगे। ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि इन्हें नगर परिषद की ओर से निश्शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र नाथ सोरेन ने कहा कि कोरोना से भयभीत होने की बात नहीं है। जागरूक रहें। समाज के लोगों को ही संक्रमण को ब्रेक करना होगा। इस दौरान चक्रधरपुर के अंचलाधिकारी अमर जॉन आईंद भी मौजूद रहे।