झारखंड में नशे के खिलाफ बड़ा कदम: अफीम-हेरोइन की गुप्त सूचना पर मिलेगा ₹1 लाख से ज्यादा इनाम
झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती पर अंकुश लगाने के लिए 2026 की पुरस्कार नीति लागू ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, चाईबासा। झारखंड में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री और अफीम की खेती पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पुरस्कार नीति के तहत आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने की पहल की है।
वर्ष 2026 की पुरस्कार नीति के अनुसार, मादक पदार्थों से जुड़ी अवैध गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना देने वालों को निर्धारित शर्तों के तहत नकद पुरस्कार दिया जा सकता है।
हेरोइन और उसके लवण की सूचना पर अधिकतम 1.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की दर निर्धारित की गई है। वहीं, अफीम और गांजा की अवैध खेती नष्ट कराने पर भी पुरस्कार का प्रावधान है।
पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि आसपास अफीम की अवैध खेती, मादक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री या तस्करी की जानकारी मिलने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित करें।
प्रशासन के अनुसार, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण करना और युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाना है।
पुरस्कार नीति में अवैध खेती नष्ट कराने के लिए भी प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। अफीम पोस्ता की अवैध खेती नष्ट करने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और गांजा की अवैध खेती नष्ट करने पर भी 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर तय की गई है।
इसके अलावा मादक पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले नियंत्रित रसायनों और अन्य मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित सूचनाओं पर भी नीति के अनुसार पुरस्कार दिया जा सकता है।
प्रमुख मादक पदार्थों पर निर्धारित पुरस्कार दरें
नीति में विभिन्न पदार्थों की बरामदगी से संबंधित अधिकतम पुरस्कार दरें अलग-अलग निर्धारित की गई हैं।
- हेरोइन और उसके लवण: 1.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम
- मॉर्फिन और उसके लवण: 20 हजार रुपये प्रति किलोग्राम
- एम्फेटामिन और मेथाम्फेटामिन: 20 हजार रुपये प्रति किलोग्राम
- कोकीन और उसके लवण: 2,400 रुपये प्रति किलोग्राम
- हशीश ऑयल: 10 हजार रुपये प्रति किलोग्राम
- हशीश: 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम
- अफीम: 6,000 रुपये प्रति किलोग्राम
- गांजा: 600 रुपये प्रति किलोग्राम
- पोस्ता भूसा: 240 रुपये प्रति किलोग्राम
- मैंड्रैक्स टैबलेट: 200 रुपये प्रति किलोग्राम
- एक्स्टेसी (एमडीएमए): 15 हजार रुपये प्रति 1,000 टैबलेट
- एलएसडी: 30 रुपये प्रति ब्लॉट
पुरस्कार के लिए शर्तें भी लागू
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूची में दी गई दरें अधिकतम निर्धारित दरें हैं। वास्तविक पुरस्कार का निर्धारण पदार्थ की श्रेणी, बरामद मात्रा, शुद्धता, सूचना की उपयोगिता और पात्रता के आधार पर किया जाएगा। इसलिए केवल सूचना देने से किसी निश्चित राशि के पुरस्कार की गारंटी नहीं है।
