Indian Rail: सिर्फ 45 पैसे के प्रीमियम में 10 लाख का दुर्घटना बीमा, रेलवे काउंटर के यात्रियों को भी मिला बड़ा लाभ
भारतीय रेलवे ने 27 अक्टूबर से पीआरएस काउंटरों से टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना शुरू की है।

नई व्यवस्था के लागू होने से अब काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री भी अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार इस बीमा का लाभ उठा सकेंगे।
HighLights
27 अक्टूबर से पीआरएस काउंटरों पर बीमा शुरू।
45 पैसे प्रीमियम पर 10 लाख का बीमा कवर।
केवल डिजिटल भुगतान, कन्फर्म/आरएसी टिकटों पर लागू।
जासं, चकंधरपुर । चक्रधरपुर रेल मंडल सहित देश के सभी 70 रेल मंडलों में 27 अक्टूबर से पीआरएस (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम) काउंटरों पर टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना शुरू कर दी गई है।
इसके तहत अब काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री भी महज 45 पैसे प्रति यात्री प्रीमियम देकर सफर के दौरान संभावित दुर्घटना से आर्थिक सुरक्षा का विकल्प चुन सकेंगे।
चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध थी।
नई व्यवस्था के लागू होने से अब काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री भी अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार इस बीमा का लाभ उठा सकेंगे।
यात्रा बीमा पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा
यह यात्रा बीमा पूरी तरह से वैकल्पिक रहेगा और यात्री की स्पष्ट सहमति के बिना इसे नहीं जोड़ा जाएगा। बीमा का विकल्प चुनने के लिए यात्री को अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही, निर्धारित 45 पैसे (कर सहित) के प्रीमियम का भुगतान टिकट के किराए के साथ केवल डिजिटल माध्यमों-जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या क्यूआर कोड से ही करना होगा।
नकद भुगतान करने वाले यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। बीमा पॉलिसी से जुड़ी सभी जानकारियां यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएंगी।
10 लाख रुपये तक का बीमा कवर
रेलवे के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी पात्र रेल दुर्घटना या अप्रिय घटना में यात्री की मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी दिव्यांगता होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज मिलेगा।
इसके अलावा, स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 7.5 लाख रुपये, दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में इलाज के लिए 2 लाख रुपये तक और शव परिवहन के लिए 10 हजार रुपये तक के प्रावधान किए गए हैं।
यह बीमा सुविधा केवल कन्फर्म और आरएसी (RAC) टिकटों पर ही लागू होगी। सामान्य, अनारक्षित (Unreserved) टिकटों तथा बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देशों के तहत मंडल के सभी आरक्षण काउंटरों पर तकनीकी और परिचालन से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
कर्मचारियों को बीमा का विकल्प पूछने, यात्रियों की सहमति दर्ज करने और डिजिटल भुगतान प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं ताकि यह सुविधा पूरी पारदर्शिता के साथ यात्रियों तक पहुंच सके।
उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि बीमा का विकल्प चुनने से पहले पॉलिसी की शर्तों और नियमों की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
