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पश्चिमी सिंहभूम में 17 मई तक कोई छूट नहीं, पूर्ववत रहेंगे नियम-कानून : उपायुक्त

ग्रीन जोन में शामिल पश्चिमी सिंहभूम जिला में 17 मई तक अब कोई छूट नहीं मिलेगी। नियम और कानून पूर्ववत ही रहेंगे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 May 2020 07:50 PM (IST)Updated: Mon, 04 May 2020 07:50 PM (IST)
पश्चिमी सिंहभूम में 17 मई तक कोई छूट नहीं, पूर्ववत रहेंगे नियम-कानून : उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम में 17 मई तक कोई छूट नहीं, पूर्ववत रहेंगे नियम-कानून : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, चाईबासा : ग्रीन जोन में शामिल पश्चिमी सिंहभूम जिला में 17 मई तक अब कोई छूट नहीं मिलेगी। नियम और कानून पूर्ववत ही रहेंगे। उपायुक्त अरवा राजकमल ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जाएंगे, तब तक लॉकडाउन का पहले की तरह ही पालन करना होगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें आदि पहले की तरह ही बंद रहेंगी। इधर, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा ने भी कहा कि सरकार के निर्देशानुसार नियमों को सख्ती से पालन करने को लेकर प्रशासन की ओर से कड़ाई की जा रही है। नियम और भी सख्त होंगे। मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों के पालन को लेकर अभियान को और भी तेज किया जाएगा। लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन हुआ या स्वास्थ्य कर्मियों को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कार्य हुए तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई करेंगे। मैं लोगों से पुन: यह अपील करता हूं कि वे लॉकडाउन का समर्थन करें। लॉकडाउन और उसके उद्देश्य को कामयाब बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अपने घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें। जिस तरह से अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है केवल उसी उद्देश्य के लिए निकलें। जिन उद्देश्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमों के तहत छूट दी गई है केवल उन कार्यो को पूरा करने के लिए ही निकलें। चिकित्सा से संबंधी कारण हो तो प्रशासन से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर इलाज के लिए निकल सकते हैं लेकिन अनावश्यक न होने पर ही घर से बाहर ना निकलें।

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सभी थानों में फ्लाइंग स्क्वायड की बनीं दो-दो टीमें

चाईबासा जिला में लॉक डाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी फ्लाइंग स्क्वायड टीम को निर्देश दे दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रत्येक थाना में फ्लाइंग स्क्वायड की दो-दो टीमें बनाई गई हैं। उनको निर्देश दे दिया गया है कि किसी तरह से यदिलॉक डाउन के मानकों का उल्लंघन हुआ या स्वास्थ्य कर्मियों को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कार्य हुए तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई करेंगे।


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