Move to Jagran APP

पत्नी को प्रताड़ित करने वाला मो. सद्दाम गिरफ्तार

संवाद सूत्र, मझगांव : मझगांव पुलिस ने खरसावां निवासी मो. सद्दाम नामक युवक को गिफ्तार कर जेल भेज

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 07:17 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 07:17 PM (IST)
पत्नी को प्रताड़ित करने वाला मो. सद्दाम गिरफ्तार
पत्नी को प्रताड़ित करने वाला मो. सद्दाम गिरफ्तार

संवाद सूत्र, मझगांव : मझगांव पुलिस ने खरसावां निवासी मो. सद्दाम नामक युवक को गिफ्तार कर जेल भेज दिया है। खुशबू परवीन ने मझगांव थाने में पति मो. सद्दाम के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 15 मई 2017 को मुस्लिम रीति-रिवाज से खुशबू परवीन की शादी मो. सद्दाम से हुई थी। पिता मो. हाजीक ने 50 ग्राम सोना सारा सामान समेत 70 हजार रुपये दहेज के रूप में दिए थे। शादी के एक माह के अंदर मो. सद्दाम ने पत्नी पर 5 लाख रुपये दहेज और लाने का दबाव दिया। कहा कि रकम ले आओ नहीं तो अपने घर चली जाओ। इसके बाद से पति व उसके परिजनों ने दहेज के लिए उसे शारीरिक एंव मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। खुशबू के पिता ने यह बात खरसावां कदमडीहा अंजुमन कमेटी में रखी। कमेटी ने मो. सद्दाम को दोषी ठहराते हुए हिदायत दिया कि इस तरह का मामला आगे न आए। अगर दोबारा हुआ तो कोर्ट से फैसला होगा। सद्दाम दो माह ठीक से रहा। उसके बाद फिर से सद्दाम, उसके पिता मो. आबुल, बहनोई अकील खान, मो. इरफान, देवर मो. सहजाद ने खुशबू परवीन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसे केरोसीन डालकर जलाने की भी तैयारी ससुराल वालों ने कर ली थी। खुशबू को इसकी भनक लगते ही उसने मोबाइल के मध्यम से परिजनों को यह बात बता दी। परिजनों ने सद्दाम व उसके परिवार वालों को समझाने की कोशिश की मगर वे पांच लाख रुपये दहेज पर अड़े रहे। अंत में पीड़िता ने मझगांव थाने में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। एएसआई रामानुज पाठक ने बताया कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ भादवी एवं दहेज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मो. सद्दाम झींकपानी बाजार आया हुआ था इसी दौरान उसे गिफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपितों को भी गिफ्तार करने के लिए पुलिस काम कर रही है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.