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दुकानदार पहने फेस मास्क वरना होगी एफआइआर : एसडीओ

जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर एक्का ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों हाट-बाजार दुकान आदि जगहों पर शारीरिक दूरी बनाए रखने चेहरे पर फेस मास्क लगाए रखने व सैनिटाइजर उपयोग करना है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Sep 2020 06:58 PM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2020 06:58 PM (IST)
दुकानदार पहने फेस मास्क वरना होगी एफआइआर : एसडीओ
दुकानदार पहने फेस मास्क वरना होगी एफआइआर : एसडीओ

संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर : जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर एक्का ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों, हाट-बाजार, दुकान आदि जगहों पर शारीरिक दूरी बनाए रखने, चेहरे पर फेस मास्क लगाए रखने व सैनिटाइजर उपयोग करना है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकु का सेवन तथा थूकते पाए जाने पर कठोरता से कार्यवाई की जाएगी। आदेश में दुकानदारों को भी सख्त निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि दुकानदार दुकान खुलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पहले स्वयं फेस मास्क लगाए रहना है। उसके बाद ग्राहक भी मास्क पहने हो और शारीरिक दूरी का शत-प्रतिशत अनुपालन हो। दुकानदार हाथ में ग्लबस का प्रयोग करना भी सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने, लापरवाही बरते या अनुशासनहीनता पाए जाने पर संबंधित दुकानदार का दुकान अगले आदेश तक सील कर दिया जाएगा। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।

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