हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
जासं, चाईबासा : पतरस सांडी पुरती हत्याकांड के एक आरोपित एतवा सांडी पुरती को तृतीय अपर
जासं, चाईबासा : पतरस सांडी पुरती हत्याकांड के एक आरोपित एतवा सांडी पुरती को तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश श्याम नंदन तिवारी की अदालत से दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी बंदगांव थाना क्षेत्र के कोंतारी गांव के दड़कादा टोला का निवासी है। मृतक के भाई जॉन सांडी पुरती के बयान पर 9 अक्टूबर 2012 को बंदगांव थाने में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 8 अक्टूबर 2012 को गांव में जोमनामा (नयाखानी) का पर्व चल रहा था। पतरस सांडी पुरती दिन के करीब 2 बजे दिन में घर से निकला था। वो शाम तक वापस घर नहीं लौटा। लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि एतवा सांडी पुरती व पतरस सांडी पुरती ने दिन में एक साथ हाड़िया पी थी। नशे में किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। रात के करीब 8 बजे एतवा सांडी पुरती ने हॉकी स्टीक से उस पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को गांव के पास ही फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह पतरस का शव मिला।