घूसखोर बिल्डिंग डिवीजन के कार्यपालक अभियंता को न्यायालय ने एक लाख रुपये जुर्माना एवं छह साल की सशर्त सजा सुनाई
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर मामले के आरोपी बिल्डिंग डिवीजन के कार्यपालक अभियंता सोनेलाल दास को एक लाख रुपये जुर्माना व छह साल की सजा सुनाई।
जागरण संवाददाता, चाईबासा : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर मामले के आरोपी बिल्डिंग डिवीजन के कार्यपालक अभियंता सोनेलाल दास को एक लाख रुपये जुर्माना व छह साल की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने जुर्माना नहीं भरने पर आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। मालूम हो कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय ने बीती 10 दिसंबर को भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित कार्यपालक अभियंता सोनेलाल दास को दोषी पाया था। इस संबंध में ठेकेदार जितेंद्र चौबे की ओर से निगरानी ब्यूरो थाना में कार्यपालक अभियंता सोनेलाल दास के खिलाफ दो साल पूर्व मामला दर्ज कराया गया था। चाईबासा स्थित जिला स्कूल मरम्मत कार्य के ठेकेदार जितेंद्र चौबे द्वारा निगरानी ब्यूरो थाना में कार्यपालक अभियंता के खिलाफ गुप्त सूचना दी गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर बिल्डिंग डिवीजन के कार्यपालक अभियंता को उनके कार्यालय से निगरानी ब्यूरो ने 80 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। निगरानी ब्यूरो ने गिरफ्तार कार्यपालक अभियंता के चाईबासा मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित आवास एवं हजारीबाग स्थित आवास से छापेमारी कर लाखों रुपये व दो करोड़ से भी अधिक की संपत्ति जब्त की थी। निगरानी ब्यूरो के डीएसपी सह मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार करने के बाद निगरानी कोर्ट में पेशी के बाद बिरसा केंद्रीय कारा भेज दिया गया था। अब इस मामले में सजा सुनाई गई है।