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गर्भवती से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष की सजा

चांपुआ एडीजे डॉक्टर पवित्र मोहन सामल की अदालत ने एक गर्भवती महिला से डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 06:28 PM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 06:28 PM (IST)
गर्भवती से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष की सजा
गर्भवती से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष की सजा

संसू, जैंतगढ़ : चांपुआ एडीजे डॉक्टर पवित्र मोहन सामल की अदालत ने एक गर्भवती महिला से डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। झुंपरा थाना अंतर्गत रहने वाले सतीश महतो के खिलाफ उसी के गांव की रहने वाली एक महिला ने घर में घुसकर डरा धमका कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जानकारी के अनुसार 13 मई 2015 को महिला अपने घर में अकेली थी उसका पति कहीं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उसी समय गांव का सतीश महतो पिछवाड़े से दीवार फांदकर घर में घुसा और महिला के पेट में मार कर उसका गर्भ नष्ट करने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब महिला का पति शाम को घर लौटा तो उसने घटना की जानकारी दी। पति उसे लेकर थाना गया जहां महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने छापेमारी कर उसी रात सतीश को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने 22 गवाहों की गवाही के आधार पर सतीश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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