मारपीट मामले में पति-पत्नी को 3-3वर्ष सजा
जासंसिमडेगा पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 37-15 के तहत मा
जासं,सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 37-15 के तहत मारपीट मामले के पति-पत्नी दसरथ गोप व कमला देवी को दोषी करार देते हुए 3-3 साल कारावास व 2-2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 23 अगस्त 2015 की है। दशरथ गोप ने अपनी पत्नी के साथ मिल अपने भाई लक्ष्मण गोप पर टांगी से प्रहार कर घायल कर दिया था। उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गए थे। बाद में थाना में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इधर अदालत ने सुनवाई करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी माना और उक्त सजा सुनाई।