माओवादी समेत दो आरोपियों की रद हुई जमानत
सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने माओवादी विजय उरांव उर्फ बिनु की स्थायी जमानत रद क
सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने माओवादी विजय उरांव उर्फ बिनु की स्थायी जमानत रद कर दी है। वह गुमला जिलेके बिशुनपुर थाना अंतर्गत केचकी का रहने वाला है। उस पर जलडेगा थाना में कांड संख्या 40-11 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसपर वनजोगा से परबा तथा पैतानो तक सड़क निर्माण करा रही कंपनी के एलएनटी एवं जेसीबी मशीन को जलाने का आरोप है। उसने करीब 20 उग्रवादियों के दस्ता के साथ घटना को अंजाम दिया था। साथ ही हथियार का भय दिखाकर कर्मियों को मौके पर से खदेड़ने का भी आरोप है। इस मामले में अभियोजन की ओर से पीपी महेन्द्र ¨सह ने साक्ष्य व दलीलें पेश की। वहीं जलडेगा थाना के ही कांड संख्या 51-18 के तहत युवती को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का आरोपी सुधीर कुमार साहु की भी स्थायी जमानत पीडीजे की अदालत ने रद कर दी। इधर विजय उरांव जहां 4,11,18 से तो परबा निवासी सुधीर कुमार साहू विगत 19,12,18 से जेल में बंद है।