हत्या के आरोपित की जमानत खारिज
सिमडेगा पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने सिमडेगा थाना कांड संख्या 84-17 मामले की सुनवाई की गई।
By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 09:43 PM (IST)Updated: Fri, 12 Apr 2019 06:24 AM (IST)
सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने सिमडेगा थाना कांड संख्या 84-17 मामले की सुनवाई करते हुए दंपती हत्या मामले के आरोपित कुलदीप सोरेंग, सलडेगा अंबाटोली निवासी की नियमित जमानत रद कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक महेंद्र सिंह ने साक्ष्य व दलीलें पेश की। विदित हो कि संबंधित मामला 2017 का है।जब कुलदीप ने प्रभुदान मिज एवं निरंजनी मिज की हत्या कर दी थी। वैसे पुलिस ने उसे डकैती के अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसने पुलिस के समक्ष हत्या की बात स्वीकार की थी।
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