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दंपती की हत्या मामले में 4 को आजीवन कारावास

सिमडेगापीडीजे कुमार की अदालत ने जलडेगा थाना कांड संख्या 31-13 के तहत डायन बिसाही व जमी

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Mar 2019 08:28 PM (IST)Updated: Thu, 28 Mar 2019 08:28 PM (IST)
दंपती की हत्या मामले में 4 को आजीवन कारावास
दंपती की हत्या मामले में 4 को आजीवन कारावास

सिमडेगा:पीडीजे कुमार की अदालत ने जलडेगा थाना कांड संख्या 31-13 के तहत डायन बिसाही व जमीन विवाद में की गई दंपती

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हत्या कांड मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50-50हजार

रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपियों को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। सजा पाने वाले दोषियों में डाढ़ो बागे, फिलीप बागे, मांगु ब्रजो, अंगता मड़की, सभी पतिअंबा निवासी शामिल हैं।इधर अदालत में

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से पीपी महेन्द्र सिंह ने साक्ष्य व दलीलें दी। साथ ही 8 गवाह पेश कराए। हत्या में प्रयुक्त किए दौली व खून से सनी मिट्टी भी अदालत में प्रस्तुत किया गया। विदित हो कि ये मामला अक्टूबर 2013 की है।जहां पहले पति विजय मड़की

को रात्रि में घर से दूर ले जाकर दौली से मारकर हत्या कर दी गई थी, तो सुबह में 5 बजे उसकी पत्नी की भी आंगन में ही धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की घटना के बाद पूरा गांव में सन्नाटा पसर गया था।


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