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बंदियों को प्राधिकार से दी जाती है मदद : पीडीजे

सिमडेगा: मंडल कारा में बुधवार को जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन प्रभारी पी

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Nov 2018 09:11 PM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 09:11 PM (IST)
बंदियों को प्राधिकार से दी जाती है मदद : पीडीजे
बंदियों को प्राधिकार से दी जाती है मदद : पीडीजे

सिमडेगा: मंडल कारा में बुधवार को जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन प्रभारी पीडीजे सह एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान शिविर में उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुए प्रभारी पीडीजे सह एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गरीब बन्दियों को अपने केस लड़ने के लिए निशुल्क रूप से प्राधिकार के द्वारा वकील मुहैया कराई जाती है, इसके लिए बंदी जेल के पदाधिकारियों के माध्यम से प्राधिकार में आवेदन कर सकते हैं।वहीं बताया कि प्ली बार्गे¨नग व दोष स्वीकार कर भी कम सजा अथवा जितनी सजा काट चुके है उतने में ही उनके मामले समाप्त हो सकते हैं। वही सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि जेल से छूटने के बाद बन्दी समाज के मुख्यधारा से जुड़ें और समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। सचिव अमित कुमार वैश्य ने कहा कि कभी भी कोई समस्या हो तो बन्दी उनके कार्यालय को सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी सम्बोधित किया। मौके पर जेएम एसएस तिर्की, पीपी महेंद्र ¨सह, एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव, सुभाष प्रसाद, कोमल दास, प्रभात श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

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