पॉक्सो एक्ट के मामले में मिली 10 वर्ष की सजा
सिमडेगाएडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बानो थाना कांड संख्या 23-18 व स्पेशल पॉक्सो 1
By JagranEdited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 09:16 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 09:16 PM (IST)
सिमडेगा:एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बानो थाना कांड संख्या 23-18 व स्पेशल पॉक्सो 10-18 मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विनोद जाम टूटी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास व मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देशित किया है।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की। विदित हो कि आरोपी विनोद जाम टूटी गुमला जिले के बसिया कुरूम का रहने वाला है। उस पर नाबालिग लड़की का अपहरण करने एवं दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया था। सुनावाई के दौरान अदालत ने
आरोपी को इस मामले में दोषी माना एवं उक्त सजा सुनाई।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें