हत्यारे पति को मिली आजीवन कारावास की सजा
सिमडेगा पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति काशीनाथ सिंह
सिमडेगा: पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति काशीनाथ सिंह को आजीवन कारावास व 10हजार की जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे छह माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष से कुल 10 गवाही दिलाई गई। वहीं प्रमाण के तौर हत्या में प्रयुक्त किए गए टांगी को प्रस्तुत किया गया।अभियोजन
पक्ष से पीपी महेन्द्र सिंह ने पक्ष व दलीलें पेश की। विदित हो कि यह मामला वर्ष 2015 मार्च महीने का है। जब बोलबा थाना अंतर्गत
अलिगुड़ गांव में पति काशीनाथ सिंह ने अपनी पत्नी कौशल्या देवी को टांगी से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह खुद अपने घर
में बंद कर आग लगा ली थी। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया एवं आरोपी को बचा कर उसे गिरफ्त में लिया था। वहीं शव को जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध बोलबा थाना में वादी धनेश्वर सिंह की शिकायत पर कांड संख्या 14-15 के तहत मामला दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान आरोपी पति को अदालत ने दोषी माना और उक्त सजा मुकर्रर की।