गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच वर्ष की सजा
सिमडेगा: एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की न्यायालय ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में
By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Sep 2018 08:46 PM (IST)Updated: Wed, 12 Sep 2018 08:46 PM (IST)
सिमडेगा: एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की न्यायालय ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए रोयन सुरीन को 5 वर्ष कारावास तथा 5 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 43-17 के तहत रोयन सुरीन ने 7 सितंबर 2017 को सोमारी सुरीन पति मिखैल सुरीन सि¨रगबेड़ा पहाड़टोली निवासी से रोयन का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जिसके कारण रोयन ने सोमारी को एक लाठी मार दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। सुनवाई के उपरांत अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुभाष प्रसाद के द्वारा अदालत के समक्ष दलीलें, गवाह, प्रदर्श आदि पेश किए गए।
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