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छोटे भाई की हत्या के जुर्म में मिला आजीवन कारावास

पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने ठेठईटांगर थाना कांड

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 07:58 PM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 07:58 PM (IST)
छोटे भाई की हत्या के जुर्म में मिला आजीवन कारावास
छोटे भाई की हत्या के जुर्म में मिला आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 22-17 में छोटे भाई की हत्या मामले में बड़े भाई सिमोन टेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन महेंद्र सिंह ने साक्ष्य एवं दलीले पेश की। साथ ही 8 गवाहों की पेशी कराई गई और खून से सनी टांगी व मिट्टी अदालत में प्रस्तुत किए गए। जानकारी के अनुसार घटना 16 अप्रैल 2017 की है। ठेठईटांगर प्रखंड के मारोरोमा गंझूटोली में सिमोन टेटे जब महुआ चुनकर अपने घर आया और अपनी पत्नी पॉलिना से भोजन मांगा। इस पर उसके छोटे भाई रॉबर्ट टेटे ने कहा कि खाना अभी बन रहा है। थोड़ी देर बाद मिलेगा। इसपर सिमोन भड़क गया और वह छोटे भाई पर दोषारोपण लगाते हुए कहा कि वह अपनी भाभी का पक्ष लेकर क्यों बोल रहा है। जरूर दोनों के बीच गलत संबंध है। इतना कहने के बाद दोनों भाईयों में विवाद बढ़ने लगा और बाद में सिमोन ने घर में रखे टांगी उठा लाया और अपने छोटे भाई रॉबर्ट पर दे मारा। टांगी से मारते ही रॉबर्ट गिर पड़ा और अधिक रक्तस्त्राव के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में इस मामले में क्षेत्र के चौकीदार महेश केरकेट्टा ने थाने में मामला दर्ज कराया था।

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