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पांच मामलों में 6 लोगों की जमानत याचिका खारिज

सिमडेगा:पीडीजे विजय कुमार शर्मा की न्यायालय ने 5 अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए 6 लोगों

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Mar 2018 06:48 PM (IST)Updated: Thu, 22 Mar 2018 06:48 PM (IST)
पांच मामलों में 6 लोगों की जमानत याचिका खारिज
पांच मामलों में 6 लोगों की जमानत याचिका खारिज

सिमडेगा:पीडीजे विजय कुमार शर्मा की न्यायालय ने 5 अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए 6 लोगों की नियमित व अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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कुरडेग थाना कांड संख्या 24-16 में बजरंगी कुमार व मधुसुदन कुमार की जमानत याचिका खारिज की गई है। दोनों पर अमन्ती कुमारी ने पोस्टऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर कई बार में कुल 91000 रुपये ठगी करने का आरोप लगाया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन दोनों को उसके घर मिरबिगहा, वासलीगंज जिला नवादा बिहार से गिरफ्तार किया था।

दूसरा मामला बानो थाना के गिरदा ओपी कांड संख्या 54-17 है। इसमें गुरुदत्त ¨सह पर पुलिस की गतिविधियों की जानकारी पीएलएफआइ उग्रवादी कलेश्वर ¨सह देने का आरोप है। वहीं पुलिस ने उसके पास से कलेश्वर ¨सह द्वारा दी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की थी। वही महिला थाना कांड संख्या 6-18 में सिकंदर बड़ाईक आरोपी है, जिस पर विवाह का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का आरोप है।

वही कुरडेग थाना कांड संख्या 27-17 में पीडीजे ने गुलाम साहा लोदाम जशपुर निवासी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसको पशु तस्करी व क्रूरता का मामला दर्ज है। वहीं पुलिस ने गुलाम साहा का मैजिक वाहन को भी जब्त किया गया है।

इसके अलावा एएचटीयू थाना कांड संख्या 17-17 में नाबालिग को बहला फुसलाकर दिल्ली ने जाने के उपरांत बेचने मामले के आरोपी अनिमा बा: की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इन सभी मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी महेन्द्र ¨सह ने दलीलें पेश की।


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