पेड़ खरीदने के नाम पर की लाखों की ठगी,अब मिली सजा
पेड़ खरीदने के नाम पर की लाखाें की ठगीअब मिली सजा
पेड़ खरीदने के नाम पर की लाखों की ठगी,अब मिली सजा
जासं,सिमडेगा:सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने कोलेबिरा थाना अंतर्गत कांड संख्या 19-2018 के तहत ठगी के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित जेवियर मिंज को दोषी करार देते हुए दो वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की।विदित हो कि मामला 2018 का है। थाना क्षेत्र के पोगलोया गांव में विल्कन बूढ़ अपनी पत्नी के साथ घर में बैठे था।इसी बीच दो व्यक्ति उनके घर आए।जो खुद को शिव शक्ति बायो प्लांट लिमिटेड अरगोड़ा के कर्मचारी बताया।उन्होंने विल्कन बूढ़ को झांसा देते हुए कहा कि उनके खेत में लगे
सागवान के पेड़ को पांच साल बाद खरीद लेंगे।जिसके एवज में उन्हें तीन लाख रुपये मिलेंगे।परंतु,चालाक दोनों युवकों ने सेक्यूरिटी मनी के नाम पर 50हजार रुपये मांगे।विल्कन ने बिना सोचे-समझे उन दोनों युवकों को 50 हजार का चेक व
हस्ताक्षर युक्त सादा चेक सौंप दिया।कुछ दिन बाद जब विल्कन बैंक पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि उसके खाते से क्रमश:5 लाख एवं 92 हजार रुपये की निकासी हुई है। तब उसका माथा ठनका एवं इसकी शिकायत थाना में की।जांच के दौरान पता चला कि 5लाख की राशि जेवियर मिंज तो 92 हजार रुपये तोबियस मिंज के खाते
में गई।न्यायलय ने सुनवाई के दौरान आरोपित जेवियर मिंज को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।