लकड़ी व पशु तस्करी के दो आरोपी की जमानत खारिज
सिमडेगा पीडीजे कुमार कमल ने बानो थाना कांड संख्या 43-18 के तहत अवैध लकड़ी तस्करी।
By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 09:55 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 09:55 PM (IST)
जासं, सिमडेगा :पीडीजे कुमार कमल ने बानो थाना कांड संख्या 43-18 के तहत अवैध लकड़ी तस्करी मामले में बंदी कुमार साहू की अग्रिम जमानत रद कर दी। बानो पुलिस ने वीरता जंगल से 21 पीस सखुआ के बोटे लदे ट्रैक्टर को जब्त किया था। जिसका मालिक
बंदी को बताया गया है।इसके अलावे पीडीजे ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 24-20 में पशु तस्करी मामले में मो.मजूद की भी अग्रिम जमानत रद्द कर दी। दोनों ही मामले में पीपी महेन्द्र सिंह ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की। सुनवाई के बाद पीडीजे ने जमानत रद कर दी।
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