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पीडीजे ने सात लोगों की जमानत याचिका की खारिज

सिमडेगा: पीडीजे विजय कुमार वर्मा की न्यायालय ने अलग अलग तीन मामलों की सुनवाई करते हुए 7 आरोपितों की जमानत सह अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 05 May 2018 09:14 PM (IST)Updated: Sat, 05 May 2018 09:14 PM (IST)
पीडीजे ने सात लोगों की जमानत याचिका की खारिज
पीडीजे ने सात लोगों की जमानत याचिका की खारिज

सिमडेगा: पीडीजे विजय कुमार वर्मा की न्यायालय ने अलग अलग तीन मामलों की सुनवाई करते हुए 7 आरोपितों की जमानत सह अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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इन तीन मामलों में एक मामला ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 67-17 के तहत लूटपाट के आरोपी शिवलाल कुमार उर्फ शिवलाल साहू तथा बंधन कुमार उर्फ बंधन साहू है। दोनों पर 20 दिसंबर की रात रानीकुदर के समीप अपने अन्य सहयोगियों के साथ पंडरीपानी में मोबाईल दुकान चलाने वाले केदार कश्यप से मोबाईल, लैपटॉप, नगदी आदि लुटने का आरोप है। इस मामले में छानबीन करने के उपरांत पुलिस ने उक्त दोनों आरोपितों के पास से लूटी गई सामग्री बरामद की गई थी।

दूसरा मामला जलडेगा थाना के बांसजोर ओपी का था। इसमें परशुराम ¨सह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। परशुराम पर भूमि विवाद में अपने चाचा गणेश ¨सह पर जानलेवा हमला करने के लिए अन्य आरोपियों को 10 हजार रुपये राशि देने का आरोप है।

वहीं तीसरा मामला अग्रिम जमानत याचिका की है, जिसमें मुफस्सिल थाना कांड संख्या 7-18 के तहत अवैध शराब बेचने के आरोपी अनिता देवी, ललिता देवी, कुमुदनी देवी तथा संदीप प्रधान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस मामले में पुलिस द्वारा छापामारी कर उक्त आरोपियों के घर से अवैध शराब व जावा महुआ बरामद किया गया था। छापामारी के दौरान सभी आरोपी मौके पर से फरार हो गए थे। उक्त तीनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी महेन्द्र ¨सह के द्वारा दलीलें पेश की।


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