प्रभारी पीडीजे ने चार की जमानत याचिका की खारिज
सिमडेगा : नाबालिग लड़की को बहलाकर रांची के ¨हदपीढ़ी में अपने रिश्तेदार के घर में पांच
सिमडेगा : नाबालिग लड़की को बहलाकर रांची के ¨हदपीढ़ी में अपने रिश्तेदार के घर में पांच दिनों तक रखकर दुष्कर्म करने एवं उसपर धर्म परिवर्तन का दबाव देने के मामले के आरोपी सह बानो बाजारटोली निवासी रकीब अंसारी की जमानत याचिका प्रभारी पीडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दिया है। आरोपी 27 सितंबर से ही से ही जेल में बंद है। वहीं लड़की ने अदालत में 164 के तहत कोर्ट में उक्त बयान दिया है। वहीं मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इस मामले में महिला थाना में कांड संख्या 31-18 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी महेन्द्र ¨सह ने पक्ष रखा। वहीं प्रभारी पीडीजे ने केरसई थाना में दर्ज कांड संख्या 13-18 के तहत मोबाइल नंबर 79700584397 से दो आदमी से 5-5 लाख रुपये की रंगदारी मांगे जाने मामले में आरोपी सूरज कुमार यादव गड़ियाजोर कुरडेग व बेलाल अली भठ्ठीटोली निवासी की जमानत याचिका खारिज की। दोनों आरोपी फिलहाल 14 अगस्त से जेल में बंद हैं। इसी मामले में मुख्य आरोपी इदगाह मुहल्ला निवासी अफरोज खान की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है। इसके अलावा कोर्ट में प्यून बहाली के नाम पर 4 लोगों से अवैध वसूली करने वाले पीएलवी विसेंट केरकेट्टा की नियमित जमानत याचिका प्रभारी पीडीजे ने खारजि की। पीएलवी के ऊपर सिमडेगा थाना में 123-18 के तहत मामला दर्ज किया गया है।