मानव तस्करी के अभियुक्त की जमानत खारिज
पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने एएचटीयू कांड संख्या 5-20 के तहत मानव तस्करी क
By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 10:18 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 10:18 PM (IST)
जासं,सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने एएचटीयू कांड संख्या 5-20 के तहत मानव तस्करी के अभियुक्त संजय यादव की स्थायी जमानत याचिका खारिज कर दी। वह गुलजार गली बाजारटांड़ का रहने वाला है। वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से हुई उक्त सुनवाई में लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह ने अभियोजन पक्ष से साक्ष्य एवं दलीलें पेश की। विदित हो कि संजय समेत तीन लोगों पर 4 नाबालिगों को बहलाकर व प्रलोभन देकर मानव तस्करी करने का आरोप है। दिल्ली जाने के क्रम में ही विगत 28 अगस्त को पुलिस ने बरवाडीह के पास से उसे गिरफ्तार किया था। चारों नाबालिग लड़कियों का 164 के तहत बयान भी दर्ज हुआ था।
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