मानव तस्कर को 10 वर्ष कारावास की सजा
Human smuggler. मानव तस्कर को कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जासं, सिमडेगा। एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सिमडेगा में दर्ज कांड संख्या 25-15 के तहत करीब 12 वर्ष पहले 12 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर दिल्ली ले जाकर
बेचने के मामले में आरोपी मंगरू मांझी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह मास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की।विदित हो कि इस मामले में पीड़िता के भाई ने मामला दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि बानो के
समडेगा पतराटोली निवासी मंगरू मांझी प्लेसमेंट एजेंसी चलाता है। उसने ही उसकी बहन को बहला-फुसलाकर पहले दिल्ली ले गया और वहां उसे नौकरी दिलाने के नाम पर बेंच दिया। तब बार-बार अपनी बहन को
लौटाने का आग्रह करने के बाद आरोपी उसे बरगलाता रहा।
इसी तरह आठ वर्षों में उसकी बहन को मेहनताना भी नहीं दिया गया। आखिरकर उसने मामला दर्ज कराने को विवश हुआ। बाद में मामला दर्ज करने के उपरांत पुलिस ने उक्त लड़की को बरामद कर लिया था। इधर, सुनवाई के दौरान अदालत ने मंगरू मांझी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।