कैदी को गांजा व मोबाइल पहुंचाने आए दो युवक गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, सरायकेला : सरायकेला कोर्ट में पेशी के लिए आए कैदी को गांजा व मोबाइल पह
जागरण संवाददाता, सरायकेला : सरायकेला कोर्ट में पेशी के लिए आए कैदी को गांजा व मोबाइल पहुंचाने के आरोप में दो युवक राजू नायक व दीपक महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला थाने में पत्रकारों को जानकारी देते हुए चांडिल एसडीपीओ धीरेंद्र नारायण बंका ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि दो युवक जेल में बंद अपराधी मंगल टुडू को गांजा व मोबाइल पहुंचाने के लिए आए हैं। सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम के साथ कोर्ट में छापेमारी की। इस दौरान दोनों युवक को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी की जानकारी सरायकेला सीओ सह दंडाधिकारी शुभ्रा रानी को दी गई। उनकी उपस्थिति में तालाशी के दौरान सफेद रंग के चप्पल में छिपाकर रखे गए मोबाइल फोन व गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार दीपक महतो के एक पैर के चप्पल में 48 ग्राम गांजा व दूसरे पैर के चप्पल में मोबाइल छिपाकर रखे हुआ था, जबकि राजू नायक के पॉकेट से तीन मोबाइल फोन व 122 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार दोनों आरोपी ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया है कि वह जेल में बंद मंगल टुडू व उसके अन्य साथी जो जेल में बंद हैं उनके लिए मोबाइल फोन व गांजा पहुंचाने आए थे। सरायकेला थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों को जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि राजू नायक पहले भी आर्म्स एक्ट व हत्या मामले में जेल जा चुका है। प्रेस कांफ्रेंस में थाना प्रभारी अविनाश कुमार भी मौजूद थे। छापेमारी दल में एसडीपीओ चांडिल धीरेन्द्र नारायण बंका, थाना प्रभारी पुअनि अविनाश कुमार, राकेश कुमार, सिमंत गोराई, सलन लुगनु व सशस्त्र बल शामिल थे। दो साल से जेल में बंद है मंगल टुडू
मंगल टुडू हत्या के मामले में दो साल से जेल में बंद है। वह याकूब हत्याकांड सहित आदित्यपुर, आरआइटी सहित अन्य थाना क्षेत्र में हत्या करने का आरोपी है। मंगल टुडू को दोनों युवक गांजा और मोबाइल पहुंचाने आए थे। मंगल टुडू की आज कोर्ट में एक कांड में पेशी होने वाली थी। मंगल टुडू कोर्ट में ही मौजूद था। राजू नायक का आपराधिक इतिहास
सरायकेला थाना कांड संख्या 01/16 में भादवि 302/34, आरआइटी थाना कांड संख्या 08/16 में भादवि 326/387/307/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, आरआईटी थाना कांड संख्या 10/16 में भादवि 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट